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Alcohol BAN: हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव सिर पर है । हरियाणा में 2 मार्च को वोटिंग होगी है। इसी को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है। प्रदेश में जहां-जहां नगर निगम के चुनाव हैं, वहां पर 1, 2 और 12 मार्च को शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, हरियाणा में इन तीन दिनों तक ड्राई डे के रूप में मनाया जाएगा। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
बता दें कि आबकारी विभाग की ओर से कहा गया है कि जिन नगर निगम क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब की दुकानें, बार और पब इन तीन दिनों में बंद रहेंगे।
विभाग की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में सभी शराब लाइसेंसधारियों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। नगर निकायों के क्षेत्रों में स्थित शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को 1 मार्च, 2 मार्च और 12 मार्च को किसी को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि हरियाणा में 7 नगर निगमों समेत 40 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि पानीपत नगर निगम में वोटिंग 9 मार्च को होगी। सभी जगह के नतीजे एक साथ 12 मार्च को आएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई थी।