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Haryana Bal Aashirwad Yojna: हरियाणा में सीएम सैनी ने बाल आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया है। हरियाणा में अगर कोई ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है, तो सरकार के अनुसार ऐसे परिवारों के दो बच्चों को हर महीने 4000/= प्रतिमाह दिए जाएंगे।
हरियाणा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत इन बच्चों को लाभ मिलने वाला है। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाएं है। देखें
सरकार के अनुसार, ब्लाक मे तहसील में और जिले मे कलेक्टर ऑफिस से एक फॉर्म मिलता हैं।
फार्म भरकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराये
जरुरी Documents –
1. बच्चा एवं मां का Joint खाता
2. राशन कार्ड
3. आधार कार्ड (मां एवं बच्चा का)
4. स्कूल Id Card/ Principal से लिखा कर
5. Fathers Death Certificate
6. Income Certificate