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Haryana Sarkar: ए.सी.बी. की गुरूग्राम टीम द्वारा कल दिनांक 11.03.2025 को आरोपी अशोक कुमार, स्टैनो सहायक श्रम आयुक्त, गुरूग्राम को शिकायतकर्ता श्री जय सिंह निवासी मकान न. 11/1 बसई एन्क्लेव, गाडोली रोड, गुरूग्राम से 4,500/-रू. नकद बतौर रिश्वत राशी लेते समय रंगे हाथो गिरफतार किया गया है।
इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में शामिल प्रदीप कुमार, लेबर इंस्पेक्टर, कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, गुरूग्राम को भी उसके विरूद्व प्राप्त साक्ष्यो/तथ्यो के आधार पर गिरफतार किया गया है तथा उपरोक्त देानो आरोपियो के विरूद्व अभियोग न. 7 दिनंाक 11.3.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम में अभियोग अंकित किया गया है। आरोपियो को आज दिनंाक 12.3.2025 पेश माननीय अदालत में पेश किया जाएगा।
शिकायतकर्ता श्री जय सिंह उपरोक्त द्वारा ए.सी.बी. गुरूग्राम को दी गई अपनी शिकायत मे आरोप लगाया कि उसकी सैक्टर 37 सी, गुरूग्राम में एक सर्विस प्रोवाइडर की दुकान है। इसके लिये उसके द्वारा प्दअमेज भ्ंतलंदं की वेब साईट पर दुकान के लिये रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनवाने के लिये अप्लाई किया तो वेब साईट न चलने के कारण दुकान प्रमाण पत्र के लिये अप्लाई नही हो सका। इसके बाद उसने सहायक लेब कमिशनर कार्यालय में लेबर इंस्पेक्टर प्रदीप से फोन द्वारा सम्पर्क किया।
प्रदीप लेबर इंस्पेक्टर ने कहा कि आप मेरे कार्यालय में तैनात स्टेनो अशोक से मिल लेना मै उसे फोन पर बता दूगा और प्रदीप श्रम निरीक्षक ने शिकायतकर्ता को अशोक स्टेनो के मोाबईल नम्बर व्हाटसअप पर भेज दिए। इसके बाद वह सहायक लेबर कमिशनर कार्यालय लघु सचिवालय में स्टेनो अशोक कुमार के पास दुकान का प्रमाण पत्र बनवाने के लिये गया तो अशोक कुमार द्वारा उसको दुकान का प्रमाण पत्र बनवाने की ऐवज मे उससे 6,000/-रू. नकद बतौर रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता द्वारा अशोक कुमार उपरोक्त को 1500/-रू. दिनांक 07.03.2025 को दे दिये गये और बाकी पैसे 4500/-रु बाद में देने बारे कहा गया। जिस पर दिनांक 11.03.2025 को आरोपी अशोक कुमार द्वारा 4500/-रु रिश्वत शिकायतकर्ता से लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम द्वारा रगें हाथो गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर आरोपी अशोक कुमार द्वारा उक्त रिश्वत की राशि प्रदीप निरीक्षक के कहे अनुसार लेनी पाई गई।