Haryana Tobacco Ban; हरियाणा में गुटखा-पान मसालों पर बैन; बेचने पर लगेगा 10 लाख जुर्माना 

Haryana tobacco ban; चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य एवं औषधि विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह से रोक दी गई है। यही नहीं, सरकार ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई इन्हें बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने यह कदम हरियाणा में बढ़ते कैंसर के मरीजों के आंकड़े को देखते हुए उठाया गया है, क्योंकि तंबाकू और निकोटिन वाले उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। केंद्र सरकार पहले ही 2011 में तंबाकू और निकोटिन वाले उत्पादों पर बैन लगा चुकी है। अब हरियाणा सरकार ने भी इन्हें एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

गुरुग्राम में भीषण हादसा; जज की बेटी समेत 5 की दर्दनाक मौत, एक युवक गंभीर, हाथों में क्लब के बैंड थे

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू और निकोटिन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों से बचाना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि तंबाकू उत्पाद कैंसर, हृदय रोग, श्वसन संबंधी बीमारियों और नशे की लत जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बनते हैं।

CMO ने लेडी डॉक्टर को किया कॉल; 15 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूं…

क्यों लगाया गया प्रतिबंध ?

हरियाणा में कैंसर मरीजों के बढ़ते आंकड़े इस फैसले की सबसे बड़ी वजह बने हैं।

  • प्रदेश में हर महीने औसतन 2,916 नए कैंसर मरीज सामने आते हैं।
  • सालाना यह संख्या लगभग 35,000 तक पहुंच जाती है।
  • वहीं, हर महीने लगभग 1,500 मरीज कैंसर से अपनी जान गंवाते हैं।
  • राज्य में 30 साल से अधिक उम्र के हर एक लाख लोगों की जांच में 102 लोगों में कैंसर के लक्षण पाए गए हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, गुटखा और तंबाकू उत्पादों में निकोटिन, भारी धातुएं और हानिकारक रसायन होते हैं। लंबे समय तक सेवन से मुंह, गला, फेफड़े और शरीर के अन्य अंगों में कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं।

हरियाणा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर बड़ा हिंट; राहुल गांधी बोले- अब युवा के हाथ में होगी कमान

आदेश में क्या कहा गया?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि न केवल बिक्री, बल्कि अब इन उत्पादों को स्टोर (भंडारण) करना भी अपराध माना जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार निरीक्षण और छापेमारी करेगी।


क्या है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006?

  1. निरीक्षण और जब्ती:
    • FSSAI और राज्य अधिकारी दुकानों और कंपनियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
    • अगर कोई उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया, तो उसे तुरंत जब्त किया जाएगा।
  2. कानूनी कार्रवाई:
    • नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर और कोर्ट केस दर्ज किए जाएंगे।
  3. जुर्माना और सजा:
    • असुरक्षित उत्पाद बेचने पर 2 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना।
    • अगर ऐसे उत्पाद के कारण किसी की मौत होती है, तो दोषी को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा।

सरकार का संदेश

हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि यह फैसला लोगों के स्वास्थ्य और भविष्य को बचाने के लिए लिया गया है। तंबाकू और निकोटिन से होने वाली बीमारियां न केवल लोगों की जान ले रही हैं, बल्कि समाज और परिवारों पर भी भारी असर डाल रही हैं।

हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की लॉन्चिंग; प्रदेशभर की 21 लाख महिलाओं को हर माह ₹2100 मिलेंगे

Tags :

News Desk

Related Posts

Must Read

Popular Posts

Subscribe to Our Newsletter

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Categories

Haryana

National

Rashifal

Crime

Jobs

Weather

Viral Story

Other Links

Contact Us

About Us

Privacy Policy

© 2025 clickharyana

error: Content is protected !!