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Haryana Nagar Nikay Election:हरियाणा के नगर निकाय चुनाव में नहीं मिलेगा ये चुनाव चिन्ह, आदेश जारी

Haryana Nagar Nikay Election: हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए, निर्दलीय उम्मीदवारों को हेलीकॉप्टर का चिह्न नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग ने यह फैसला लोक जनशक्ति पार्टी के आवेदन के बाद किया है। जिसको लेकर सभी डीसी को आदेश दे दिए गए हैं।

इस समय सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुटे हैं। चुनाव आयोग भी तैयारी कर रहा है। प्रदेश में 2 मार्च को वोटिंग होगी और 12 मार्च को नतीजे आएंगे।

लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा।

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बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक ने एक पत्र लिखा। उन्होंने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि प्रवीन सभ्रवाल हरियाणा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में स्थानीय निकाय/निगम चुनावों में पार्टी की भागीदारी के लिए अधिकृत किया है। पार्टी के बिहार से 5 सांसद, नागालैंड में 2 विधायक और झारखंड में एक विधायक हैं।

इन राज्यों में राज्यस्तरीय पार्टी है। उन्हें चुनाव आयोग द्वारा इन हेलीकॉप्टर चुनाव चिह्न आवंटित किया गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्थानीय निकाय/निगम चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को हेलीकॉप्टर चुनाव चिह्न आवंटित करे।

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प्रदेश के जिला उपायुक्तों को जारी किए आदेश

हरियाणा चुनाव आयोग ने रेवाड़ी, चरखी दादरी और पंचकूला के अलावा सभी जिलों के डीसी को आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धार 29ए के तहत बिहार और नागालैंड राज्यों में भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत एक राज्य राजनीतिक दल अर्थात लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) से राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा एक अनुरोध मिला है।

चुनाव आयोग हरियाणा ने एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने अपने उम्मीदवारों को हेलीकॉप्टर चुनाव चिह्न के लिए अनुरोध किया है।

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हरियाणा में नगर पालिका और उप चुनाव 2025 के लिए यह अनुरोध किया गया है।जिसमें मार्च 2025 में होने वाले चुनावों के लिए निर्णय लिया है।

इस निर्णय के अनुसार, “हेलीकॉप्टर” चुनाव चिह्न का उपयोग किया जाएगा। लेकिन, यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ शर्तें हैं।

उम्मीदवारों को निर्धारित फॉर्म “ए” और “बी” में जानकारी देनी होगी। यह जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी।

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