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Haryana News: एसीबी गुरूग्राम की टीम ने आरोपी सुखदेव अहलावत, सहायक, लॉ कॉलेज सैक्टर 40, गुरूग्राम को 1,00,000/-रू. (एक लाख रूपये) नकद राशी बतौर रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफतार किया है तथा आरोपी सुखदेव अहलावत के विरूद्व अभियोग संख्या 11 दिनांक 28.3.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम में दर्ज किया गया है। आरोपी को कल माननीय अदालत में पेश किया जाएगा।
शिकायतकर्ता द्वारा एसीबी गुरूग्राम को दी गई अपनी शिकायत मे आरोप लगाया है कि उसने वर्ष 2019 में डक्न् लॉ कालेज, सैक्टर 40 गुरूग्राम में बी.ए. एल.एल.बी. (पांच वर्षिय) करने के लिये दाखिला लिया था।
उसके द्वारा वर्ष 2024 में बी.ए. एल.एल.बी. पूर्ण कर ली गई थी। उसको हरियाणा सरकार की तरफ से वर्ष 2021 से लेकर 2024 की अवधि की स्कॉलरशिप के रूप में कुल 1,64,000/-रू. प्राप्त हुए थे।
यह स्कॉलरशिप राशी उसके द्वारा कालेज में फीस के रूप में वापिस जमा करवाई जानी थी। आरोपी सुखदेव अहलावत, सहायक उससे स्कॉलरशिप राशी कुल 1,64,000/-रू. कालेज में जमा करवाये बिना उसको उसकी बी.ए. एल.एल.बी. की डिग्री जारी करने की एवज में उसको प्राप्त स्कॉलरशिप राशी में से 1,00,000/-रू. नकद राशी बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है।
शिकायतकर्ता उपरोक्त की शिकायत पर एसीबी गुरूग्राम द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी सुखदेव अहलावत, सहायक, डक्न् लॉ कालेज सैक्टर-40, गुरूग्राम को शिकायतकर्ता से 1,00,000/-रू. नकद राशी बतौर रिश्वत लेते कोर्ट परिसर, गुरूग्राम के गेट न. 3 से रंगे हाथो गिरफतार किया गया है।
यह पूरी कार्यवाही गवाहो के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है तथा इस कार्यवाही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 का भी पालन भी किया गया है।