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Haryana News: हरियाणा सरकार ने 31 मार्च को ईद-उल-फितर के अवसर पर राजपत्रित अवकाश के स्थान पर अनुसूची-II के तहत प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया है, क्योंकि यह वित्तीय वर्ष 2024-2025 का अंतिम दिन है।
इस संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी ने अपनी प्रतिबंधित छुट्टियां पहले ही समाप्त कर ली हैं, तो उसे अतिरिक्त प्रतिबंधित अवकाश की अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा, यदि कुछ निजी कार्यालय/संस्थान सार्वजनिक कार्यालयों के लिए निर्धारित राजपत्रित अवकाशों की सूची का पालन करते हैं, तो ऐसे सभी कार्यालय/संस्थान 31 मार्च, 2025 को अवकाश के रूप में मनाएंगे।