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Haryana: हरियाणा में पटवारी को सजा हुई है। शिकायतकर्ता अनिल कुमार निवासी भुना, जिला फतेहाबाद द्वारा दिनांक 6.12.2021 को ए.सी.बी हिसार मे दी गई शिकायत मे आरोप लगाया था कि लाल बहादुर पटवारी हल्का भूना द्वारा उसके मकान की डीड राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की ऐवज में उससे 1000/-रू0 बतौर रिश्वत की मांग की जा रही है।
शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 06.12.2021 को ए.सी.बी. हिसार की टीम द्वारा आरोपी लाल बहादुर, तत्कालीन पटवारी हल्का भुना को शिकायतकर्ता अनिल कुमार उपरोक्त से 1,000/-रू. (एक हजार रू.) नगद बतौर रिश्वत राशी लेते हुए रंगे हाथो गिरफतार किया गया था तथा उपरोक्त आरोपी लाल बहादुर तत्कालीन पटवारी उपरोक्त के विरूद्व अभियोग संख्या 11 दिनांक 06.12.2021 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार मे दर्ज किया गया था।
ए.सी.बी. हिसार द्वारा अभियोग की तफतीश पूर्ण करने उपरान्त दिनांक 3.2.2021 को उपरोक्त आरोपी लाल बहादुर तत्कालीन पटवारी के विरूद्ध धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत चालान ( चार्जशीट) माननीय अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद मे दिया गया।
उपरोक्त केस का ट्रायल पूर्ण होने पर दिनंाक 5.3.2025 को माननीय अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश न्यायालय, फतेहाबाद द्वारा आरोपी लाल बहादुर तत्कालीन पटवारी हल्का भूना को दोषी करार देते हुए धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत 4 साल की सजा के साथ 10,000/-रू. जुर्माना की सजा सुनाई है।