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Haryana Sarkar: हरियाणा के झज्जर जिले के बादली क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर अब प्रशासन ने रोक लगा दी है। आज हम आपको इस बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं, प्रशासन ने बादली क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है। बादली के विभिन्न गांवों में बिना लाइसेंस, सीएलयू और एनओसी के अवैध कॉलोनी विकसित करने के मामले में प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू की गई।
जानकारी देते हुए बताया गया कि अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि बादली क्षेत्र में जितनी भी अवैध जमीन है, उसकी खरीद-फरोख्त पर बिना अनुमति के किसी भी तरह का कोई काम न किया जाए। इन खसरा नंबरों का नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध कराने और इन नंबरों पर किसी भी तरह की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया गया। अगर आपको भी ऐसी खबरों की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं।
प्रशासन द्वारा याकूबपुर के खसरा नंबर 76//16/2, 25/1, 25/2, 87//5/1, 5/2, 77//21, 86//1, 88//6/2, 6/3/1, 6/3/2, 7, 8, 14, 15, 98//11/2, 12/1, 12/2, 19/2, 22, 23/1, 107//2/1, 3/1 दादरी टॉय का खसरा नंबर 77//17/2, 22/2, 23, 24, 88//1, 2, 3, 4 मिनट, 7 मिनट, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, श्योजीपुरा के खसरा नं. 17, 106//3, 9, 10, 63//9, 46//23/2, 61//3, 103//10/2/1, 104//6/1, 111//13/1/2, 20/2, 21, 20/1, 16, 17/2, 24//1/1, 25/1, 12, 8/2, 9/2, खसरा नं. 24//13, 14, 18, 26 तथा औरंगपुर के खसरा नं. 37//11 पर किसी भी प्रकार का विक्रय पत्र, विक्रय अनुबंध, मुख्तारनामा या पूर्ण भुगतान अनुबंध पंजीकृत करना प्रतिबंधित है।