कुरुक्षेत्र के लोगों को 7 दिन का अल्टीमेटम; खाली प्लाट की सफाई नहीं तो जुर्माना होगा, NOC भी नहीं मिलेगी

Kurukshetra Breaking News; कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र नगर परिषद थानेसर ने खाली प्लॉटों में गंदगी और जलभराव पर सख्ती दिखाई है। प्लॉट मालिकों को 7 दिन में सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं, वरना जुर्माना लगेगा और नो ड्यू सर्टिफिकेट भी जारी नहीं होगा। नगर परिषद के डीएमसी अमन कुमार ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि नगर परिषद थानेसर की सीमा में अब चाहे रिहायशी एरिया हो या कॉमर्शियल एरिया में जहां भी खाली प्लाट पड़े हैं उनके मालिकों को सचेत हो जाने की जरूरत है, क्योंकि खाली प्लाटों की साफ सफाई और पानी निकासी करवाने की जिम्मेदारी संबंधित प्लाट मालिक की होती है। यदि प्लाट मालिक अपने प्लाट को साफ नहीं रखते और बरसाती या अन्य गंदे पानी की निकासी करवाना सुनिश्चित नहीं करते तो नगर परिषद ऐसे प्लाट मालिकों को चिन्हित उसके खिलाफ करवाई अमल में लाने जा रही है।

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उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही है कि कई लोगों ने प्लाट लेकर वहां निर्माण नहीं करवाया और उन्हें ऐसे ही खाली छोड़े हुए हैं और उनकी साफ सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उन प्लाटों में बड़े-बड़े पेड़ घास फूस झाडिय़ां उग आई है। इसके अलावा बरसात का व गंदा पानी भी उन प्लाटों में जमा रहता है।

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नगर परिषद ने 7 दिन का दिया नोटिस

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डीएमसी अमन कुमार ने कहा कि जिस व्यक्ति का वह प्लाट या खाली जगह होगी, पहले उसे सात दिन का समय दिया जाएगा कि वह अपने प्लॉट को साफ करवाए और पानी निकासी करवाना सुनिश्चित करेगा। इसकी चारदीवारी बनाकर वहां सफाई रखेगा। यदि प्लाट मालिक ऐसा नहीं करता तो नगर परिषद द्वारा उस प्लाट की साफ सफाई करवाने व कूड़ा कर्कट उठाने व जेसीबी ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग करने पर जो भी खर्च आएगा, उसके लिए प्लाट मालिक जिम्मेदार होगा। साथ ही उस पर गंदगी फैलाने व सफाई न रखने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह जुर्माना राशि उसकी प्रॉपर्टी आईडी में जमा करके उससे वसूली की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति वह जुर्माना राशि देने से मना करता है तो भविष्य में जब भी उसे प्लांट खरीदना या बेचना या ट्रांसफर करना होगा तो नगर परिषद द्वारा उसे नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। इससे उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

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